पीएमएल नियमों की आवश्यकताओं के संदर्भ में ग्राहकों के दायित्व संबंधी निर्देशों के अनुसार, ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि:
"ग्राहक द्वारा व्यावसायिक संबंध/खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय और बाद में प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी परिवर्तन/ अपडेट के मामले में , ग्राहक तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दे गा और ऐसे किसी भी परिवर्तन की तिथि से 30 दिनों के भीतर , इस परिवर्तन/अपडेट का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
प्रमाणन में किसी त्रृटि अथवा परिवर्तन की स्थिति पर ग्राहक आवश्यकता नुसार दस्तावेजी प्रमाण के साथ नया और वैध प्रमाणीकरण प्रदान करे गा ; तथापि , व्यावसायिक संबंध / खाता आधारित संबंध स्थापित करते समय और उसके बाद दी गई सभी घोषणाएं और वचन उनके द्वारा प्रदान किए गए ऐसे सभी परिवर्तित / संशोधित दस्तावेजों / सूचनाओं पर भी लागू होंगे , जब तक कि बैंक को संशोधित प्रमाणन प्रदान नहीं किया जाता है। यह बैंक के साथ रिकॉर्ड को अपडेट करने के उद्देश्य से दस्तावेजों / प्रमाणन में अपडेट के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।