किसी बचत/चालू खाते को निष्क्रिय माना जाएगा, यदि खाते में दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई '*ग्राहक द्वारा लेनदेन' नहीं किया जाता है। निष्क्रिय होने पर प्रभाव जब कोई खाता निष्क्रिय हो जाता है, तो नए केवाईसी दस्तावेजों को जमा किए बिना नामे (डेबिट) लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया:
निष्क्रिय खाते वाले ग्राहक, नवीनतम केवाईसी दस्तावेजों के साथ किसी भी शाखा में जाएं।
खाते को सक्रिय करने के लिए शाखा में अनुरोध करें।
शाखा ग्राहक द्वारा प्रस्तुत केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर खाते को सक्रिय करेगी।
खाते के सक्रिय होने की सूचना ग्राहक को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी।
खाते को सक्रिय करने के लिए शाखाओं द्वारा प्राप्त सभी अनुरोधों को पूरी तरह से भरे गए आवेदन की प्राप्ति से तीन कार्य दिवस के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
*ग्राहक द्वारा लेनदेन:
खाते में किए गए लेन-देन जो निम्नलिखित प्रकृति के हैं:
क) बैंक/अन्य पक्ष द्वारा खाताधारक की ओर से अथवा खाताधारक द्वारा किया गया वित्तीय लेनदेन जैसे नकद आहरण/जमा, आरटीजीएस, एनईएफटी, एनएसीएच, लाभांश आदि। अथवा;
ख) गैर-वित्तीय लेनदेन जैसे कि खाताधारक द्वारा किसी भी एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग या बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन या तीसरे पक्ष के एप्लिकेशन प्रदाताओं के माध्यम से किसी भी उत्पाद / सेवा के लिए पूछताछ या अनुरोध, जिसके लिए द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण (2एफए) की आवश्यकता होती है और जिसमें ऑडिट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्रोत का पता लगाया जा सकता है अथवा इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन आदि में सफल लॉग-इन। अथवा;
ग) केवाईसी अपडेशन प्रत्यक्ष उपस्थिति के माध्यम से या डिजिटल चैनलों जैसे इंटरनेट बैंकिंग या बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाता है