i) मियादी जमा – मासिक/ त्रैमासिक/ छमाही/ वार्षिक अंतराल पर
ii) विशेष मियादी जमा - परिपक्वता पर
समयपूर्व आहरण :
मृत निपटान मामले और न्यायपालिका/ वैधानिक/ नियामक प्राधिकरणों के निर्देश को छोड़कर समय पूर्व निकासी सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी पात्र मामलों को शाखा नियंत्रकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है
असाधरण परिस्थितियों में शाखा नियंत्रकों के अनुमोदन से समय पूर्व निकासी की अनुमति दी जाएगी।
समयपूर्व निकासी के मामलों में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
परिपक्वता अवधि पर नवरीकरण : परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर खाते सामान्य एनआरई मियादी जमा (कॉलेबल जमाराशि) के रूप में को उसी अवधि के लिए परिवर्तित किया जाएगा।.
ऋण सुविधा : मियादी जमा पर माँग ऋण उपलब्ध है। इसकी चुकौती मियादी जमा की शेष अवधि के साथ संयोजित किया जाएगा।