निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय खाता खोलने के लिए पात्रता शर्तें
खाते का प्रकार
घरेलू / निवासी खाते
अनिवासी सामान्य (एन.आर.ओ.) खाते
अनिवासी बाह्य (एन.आर.ई.) खाते
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) {एफ.सी.एन.आर. (बी)} खाते
Residential Status
एन.आर.आई.
अनुमत नहीं 1
अनुमत22,7
अनुमत22
अनुमत22
PIO
अनुमत नहीं1
अनुमत2 2, 3, 7
अनुमत22, 3
अनुमत22, 3
OCI
अनुमत2 कुछ मामलों में अनुमत1.1
अनुमत22, 3, 7
अनुमत22, 3
अनुमत22, 3
भारत में रोज़गाररत विदेशी नागरिक
अनुमत23, 4
अनुमत नहीं4
अनुमत नहीं
अनुमत नहीं
भारत में शिक्षारत विदेशी छात्र
अनुमत नहीं
अनुमत23, 5
अनुमत नहीं
अनुमत नहीं
भारत के अल्पावधि दौरे पर विदेशी छात्र
अनुमत नहीं
अनुमत23, 6
अनुमत नहीं
अनुमत नहीं
एफ़सीएनआर(बी खाते के विवरण तथा इसके लाभ के बारे में अधिक जानकारी हेतु कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
1 हालांकि निम्नलिखित शर्तों पर निवासी भारतीय (आर.आई.), जो कि करीबी रिश्तेदार हो, के साथ संयुक्त खाता खोला जा सकता है:
परिचालन का माध्यम केवल ‘पूर्व का या उत्तरजीवी’ ही अनुमत है
संयुक्त खाते में आर.आई. प्राथमिक/प्रथम खाता धारक होगा एवं एन.आर.आई. (पी.आई.ओ./ओ.सी.आई.) दूसरा आवेदक होगा।
1.1 जब ओ.सी.आई. अनिश्चित अवधि के लिए रहने की मंशा से भारत आता है और 182 दिन से अधिक रहता है तो वह एन.आर.आई./पी.आई.ओ./ओ.सी.आई. के लिए उपलब्ध विशेषाधिकार खो देता/देती है। ऐसे ओ.सी.आई. को अपने एन.आर.ई./एन.आर.ओ./एफ.सी.एन.आर. खातों को निवासी खातों में, या एन.आर.ई./एफ.सी.एन.बी. खाते को आर.एफ.सी. खाते में जैसा भी मामला हो, पुनर्नामित करना/बदलना होगा। इसके अलावा, ओ.सी.आई. निवासी ग्राहक को अनुमत सभी प्रकार के खाते खोल सकता है।
2 निम्नलिखित शर्तों पर निवासी भारतीय (आर.आई.), जो कि करीबी रिश्तेदार हो, के साथ संयुक्त खाता खोला जा सकता है:
परिचालन का माध्यम केवल ‘पूर्व का (एन.आर.आई.) या उत्तरजीवी’ ही अनुमत है
संयुक्त खाते में एन.आर.आई. (पी.आई.ओ./ओ.सी.आई.) प्राथमिक/प्रथम खाता धारक होगा एवं आर.आई. दूसरा आवेदक होगा।
3 निम्नलिखित शर्तें लागू हैं
पाकिस्तानी नागरिकों को खाता खोलने से पहले आर.बी.आई. से अनुमति लेनी होगी।
बांग्लादेश के नागरिकों के पास वैध वीसा एवं संबंधित विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय (एफ.आर.ओ.)/विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफ.आर.आर.ओ.) द्वारा जारी आवासीय अनुज्ञा-पत्र होना चाहिए।
4 जो विदेशी नागरिक रोज़गार के लिए भारत आते हैं, वे भारत से जाते समय अपने घरेलू खाते को एन.आर.ओ. खाते में परिवर्तित करवा सकते हैं, ताकि वे कुछ शर्तों पर अपने वैध बकाया प्राप्त कर सकें। किंतु, खाते को 6 माह से अधिक अवधि के लिए जारी रखने हेतु आर.बी.आई. के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
5 एनआरओ खाता भारत में शिक्षारत विदेशी छात्रों के लिए उनके पासपोर्ट (उपयुक्त वीसा एवं आव्रजन पृष्ठांकन के साथ), जिसमें पहचान का प्रमाण एवं फोटो सहित उनके स्वेदश का पता हो तथा शैक्षणिक संस्थान से प्रवेश की पेशकश के पत्र के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर खोला जा सकता है,
खाता खोलने के 30 दिनों की अवधि के भीतर, विदेशी छात्र को जिस शाखा में खाता खोला गया है, उसे शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई सुविधा में रहने का प्रमाण देते हुए शैक्षणिक संस्थान से एक पत्र या किराय अनुबंध के रूप में स्थानीय पता देते हुए वैध पता प्रमाण देना होगा। बैंकों को किराया दस्तावेज़ों के सत्यापन के लिए मकान मालिक पर दबाव नहीं डालना चाहिए और स्थानीय पते के सत्यापन के लिए बैंक वैकल्पिक माध्यम अपना सकते हैं।
30 दिन की अवधि के दौरान, पते का सत्यापन लंबित होने पर, खाते का परिचालन इस शर्त के साथ किया जाए कि खाते में 1,000 यूएसडी से अधिक के विदेशी विप्रेषण की अनुमति न हो और मासिक आहरण सीमा 50,000/- रुपये हो।
वर्तमान पते का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, खाते को सामान्य एन.आर.ओ. खाता माना जाएगा, और विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार परिचालित किया जाएगा।
6 खाते को 6 माह से अधिक जारी रखने के लिए आर.बी.आई. के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
7 नेपाल या भूटान में रह रहे एन.आर.आई. (पी.आई.ओ./ओ.सी.आई.) को एन.आर.ओ. खाता खोलने की अनुमति नहीं है।