लोक भविष्य निधि

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FAQ लोक भविष्य निधि

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने अपनी ई-गजट अधिसूचना जी.एस.आर. 913 (ई) दिनांक 12 दिसंबर, 2019 के माध्यम से अधिसूचित किया है कि केंद्र सरकार ने दिनांक 15 जून, 1968 की जी.एस.आर.1136 (ई) के तहत प्रकाशित सार्वजनिक भविष्य निधि योजना-1968 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने 12 दिसंबर, 2019 की अपनी ई-गजट अधिसूचना जी.एस.आर. 915 (ई) के माध्यम से सार्वजनिक भविष्य निधि योजना-2019 नाम से एक योजना को अधिसूचित किया है। यह योजना आयकर छूट और अच्छे रिटर्न के साथ निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

Last Updated On : Thursday, 04-04-2024

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