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कृषि
आत्मनिर्भर-कृषि
केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज ते तहत सहायक कृषि उद्योगों के लिए कई आबंटन किए हैं। अधिकांश सुधार संरचनात्मक हैं और कुछ ही समय में इनसे परिणाम भी मिलेंगे, बशर्ते कि प्रभावी कार्यान्वयन किया जाता हो।
सुविधाऐं
फसलोत्तर प्रबंधन संरचना के लिए लाभप्रद परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यावधि वित्तीयन सुविधा देता है
- ब्याज : 2 करोड़ रुपए की सीमा तक 3% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता। ब्याज सहायता अधिकतम सात वर्षों के लिए होगी।
- ऋण राशि :ऋणों का संवितरण चार वर्षों के लिए किया जाएगा, शुरुआत के तौर पर वर्तमान वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की जाएगी और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की जाएगी।
पात्रता
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं को 2 करोड़ रुपए के ऋण के लिए ऋण गारंटी सुविधा उपलब्ध होगी।
चुकौती
- चुकौती की अधिस्थगन अवधि अलग-अलग हो सकती है, पर यह न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष होगी।
Last Updated On : Wednesday, 11-11-2020
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
7.00%
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक
6.50%
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक
Agri-products-landing
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन-प्रमुख परिवर्तन
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
7.00%
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक
6.50%
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक