दुर्घटना बीमा

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दुर्घटना बीमा

  • दिनाँक 04.04.2026 के उपरान्त दुर्घटना बीमा सुविधा की निरन्तरता, बॅक के स्वतन्त्र निर्णयाधीन बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण पर निर्भर है

जीवन बीमा

 
  • दिनाँक 21.02.2026 के उपरान्त जीवन बीमा सुविधा की निरन्तरता, बॅक के स्वतन्त्र निर्णयाधीन, बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण पर निर्भर है
 
  • कृपया ध्यान दें:
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  • 1. ऐसे दावे जिनमे वेतन खाता धारक दिनांक ०४.०४.२०२४ से ०३.०४.२०२५ तक दुर्घटनाग्रस्त होता है, तथा दुर्घटना होने के १२ मास के भीतर मृत्यु / दिव्याङ्गता कारित हो जाती है, का प्रेषण बीमा कम्पनी को उपरोक्त प्रपत्रों पर एवं बीमा कम्पनी द्वारा वांछित कोई अन्य प्रपत्र सहित किया जाना चाहिए। उपरोक्त बीमा कवर संबन्धित खाते के , बैंक सिस्टम में समुचित वेतन पैकेज / वैरिएंट में , खाता धारक के लिखित आवेदन / संपुष्टि के आधार पर वर्गीकृत होने पर ही उपलब्ध होंगे। दवाकर्ताओं द्वारा, बीमा दावे संबंधी सूचना दुर्घटना कारित होने की तिथि से 90 दिवस के भीतर एवं समस्त संबन्धित प्रपत्र 180 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को आवश्यक रूप से सूचित /उपलब्ध करा दिये जाने चाहिए। सभी बीमा दावे दवाकर्ताओं द्वारा सीधे बीमा कम्पनी को प्रेषित किए जाने होंगे, बैंक और ब्रोकर, दावा सम्बन्धी प्रक्रिया अथवा इससे जनित किसी भी विवाद में पक्ष नहीं होंगे, बीमा कम्पनी द्वारा समस्त दावों का भुगतान स्वतन्त्र रूप से, स्थापित बीमा नियमों के अधीन एवं आईआरडीएआई के निर्देशानुसार किया जायेगा।
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  • 2. *जीवन बीमा दावों के लिए, ऐसे दावे जिनमे वेतन खाताधारक की मृत्यु, दी गयी पॉलिसी अवधि के भीतर कारित होती है, संबन्धित प्रपत्रों अथवा अन्य कोई प्रपत्र, जो बीमा कम्पनी द्वारा वांछित हों, का प्रयोग करते हुए, सीधे बीमा कम्पनी को प्रेषित किए जाएंगे। जीवन बीमा लाभ संबन्धित खाताधारक के नियोक्ता द्वारा बीमा कम्पनी / बैंक के साथ खाताधारकों के वांछित डाटा साझा किए जाने सम्बन्धी परिच्छेद सहित एमओयू हस्ताक्षरित किए जाने पर, बैंक के विवेकाधीन ही उपलब्ध होगा। साथ ही जीवन बीमा लाभ संबन्धित खातों के बैंक सिस्टम में, खाताधारक के आवेदन के आधार पर समुचित वेतन पैकेज उत्पाद में वर्गीकरण, एवं खाते में नियमित वेतन जमा होते रहने पर ही उपलब्ध होगा। बीमा दावों की सूचना बीमा कम्पनी को मृत्यु के 90 दिनों के भीतर देनी होगी तथा सभी संबन्धित प्रपत्र 180 दिनों के भीतर उपलब्ध करावने होंगे। सभी बीमा दावे दवाकर्ताओं द्वारा सीधे बीमा कम्पनी को प्रेषित किए जाने होंगे, बैंक और ब्रोकर, दावा सम्बन्धी प्रक्रिया अथवा इससे जनित किसी भी विवाद में पक्ष नहीं होंगे, बीमा कम्पनी द्वारा समस्त दावों का भुगतान स्वतन्त्र रूप से, स्थापित बीमा नियमों के अधीन एवं आईआरडीएआई के निर्देशानुसार किया जायेगा।
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  • * शर्तें लागू